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Haryana Pension: हरियाणा में इन बच्चों को हर महीने मिलेगी पेंशन, जानें कैसे उठाएं योजना का लाभ

Haryana Pension: हरियाणा सरकार द्वारा असहाय बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें प्रतिमाह 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की आर्थिक मदद करना है जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं।

आवश्यक दस्तावेज़ Haryana Pension

इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवास प्रमाण पत्र (फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि), परिवार पहचान पत्र आवश्यक है।

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अगर ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा भी दे सकते हैं। Haryana Pension

यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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ऐसे करें आवेदन Haryana Pension

इच्छुक पात्र अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।आवेदन के दौरान सभी दस्तावेज़ों की Self Attested फोटो कॉपी जमा करनी होगी।

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